सैफ अली खान के पांच हजार करोड़ की प्रापर्टी के वारिस नहीं बन पाएंगे तैमूर

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पिछले कुछ दिनों पहले 16 अगस्त को बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सैफ अली खान का जन्मदिन था। पटौदी खानदान के 10वें नवाब सैफ अली खान ने इस साल अपना 48 वां बर्थडे मना रहे हैं। बता दें कि सैफ अली खान के पास भोपाल में पटौदी खानदान की 5000 करोड़ की संपत्ति है। वहीं अगर देखा जाए तो तैमूर अली खान इस खानदान के छोटे नवाब होने के नाते इस संपत्ति के वारिस हुए। उनके पिता मंसूर अली ख़ान पटौदी एक मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी एवं माँ शर्मिला टैगोर हिन्दी फ़िल्मों की मशहूर अभिनेत्री हैं। उनके पूर्वज पटौदी रियासत के नवाब थे।

उन्होंने अपना शालेय जीवन लॉरेंस स्कूल, सनावर और लाकर्स पार्क स्कूल, हेर्टफोर्डशिरे, इंग्लैंड में पूरा किया। जिसके बाद महाविद्यालीन पढाई के लिए वह विंचेस्टर कॉलेज इंडिपेंडेंट स्कूल फॉर बॉयज इन यूनाइटेड किंगडम चले गए। इन्‍होने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 महीनों तक दिल्ली स्थित एक एडवरटाइजिंग फर्म के लिए काम किया। वहीं इतना ही नहीं उसके बाद उन्‍होने उनके पारिवारिक मित्र के कहने पर उन्होंने कपड़ो के ब्रांड “ग्वालियर सुइटिंग्स” के लिए कुछ विज्ञापनों में भी काम किया लेकिन कुछ ही समय बाद उन्‍हे उन्हें मुंबई आना पड़ा।

जहां से उन्होंने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि सैफ की पहली शादी अमृता सिंह से हुई थी जो कि उनसे 12 साल बड़ी थीं और इनके दो बच्चे भी हैं। लड़की का नाम सारा अली खान है तो वहीं लड़के का नाम इब्राहिम अली खान है लेकिन कुछ सालों बाद इन दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद उन्होंने उनसे 10 साल छोटी करीना कपूर से शादी कर ली। जिसके बाद करीना कपूर से उनके बेटे तैमूर का जन्‍म हुआ।

लेकिन बताया जा रहा है कि पटौदी खानदान के प्रॉपर्टी को लेकर इस समय काफी कुछ विवाद हो रहा है। दरअसल बताया जा रहा है कि सैफ अली खान अपने बेटे तैमूर अली खान को अपनी प्रॉपर्टी का वारिस नहीं बना सकते। सरकार ने एनिमी प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट संशोधित किया था। ऐसे में सैफ अली खान की ये जमीन एनिमी प्रॉपर्टी के अंतर्गत आ जाती है। कानून के अनुसार एक्ट में बताया गया है कि अगर कोई एनिमी प्रॉपर्टी पर अपने पुत्र के वारिस होने का दावा पेश करता है, ऐसे में उसे हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा करना होता है। ऐसी स्थिति में सीधे-सीधे सैफ तैमूर को वारिस नहीं बना सकते।

बताया तो ये भी जा रहा है कि भोपाल के आखिरी नवाब और सैफ के परदादा हमीदुल्ला खान की लगभग पूरी चल-अचल संपत्ति कानून की जद में है। सरकार ने एनिमी प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट में अमेंडमेंट के लिए 5वीं बार ऑर्डिनेंस जारी करने के प्रपोजल को बुधवार को मंजूरी दे दी। यह ऑर्डिनेंस अब प्रेसिडेंट के पास उनकी सहमति के लिए भेजा जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सैफ अली खान बॉलीवुड के जानीमानी अभिनेत्री शर्मीला टैगोर और पूर्व क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी के बेटे हैं।

बताते चलें कि सैफ की दादी यानि कि मंसूर अली खान पटौदी की मां साजिदा सुल्तान भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्ला खान की बेटी थीं। जिसकी वजह से हमीदुल्ला खान के बाद उनकी छोटी बेटी ने भोपाल की जितनी भी प्रॉपर्टी थीं वो अपने हाथ में ले ली फिर क्‍या था क्योंकि कहा जाता है कि नवाब हमीदुल्लाह की बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान बंटवारे के बाद पाकिस्तान चली गईं थीं। साजिदा के निधन पर भोपाल रियासत की कमान उनके बेटे और क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी को सौंप दी गई।

जिसके अनुसार सैफ अली खान इस शाही संपत्ति के हकदार हैं। अब इस हिसाब से तो सैफ अली खान के बेटे होने के नाते तैमूर भी इसके वारिसों में हैं। लेकिन भोपाल में सैफ के पास कुल 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी का एक टूकड़ा भी छू नहीं सकते हैं।